राष्ट्रीय निकास परीक्षा क्या होती है ? National Exit Test- (NExT) Details in Hindi

 राष्ट्रीय निकास परीक्षा क्या होती है ?

राष्ट्रीय निकास परीक्षा क्या होती है ? National Exit Test- (NExT) Details in Hindi

 


राष्ट्रीय निकास परीक्षा (National Exit Test- NExT) विनियमन का उद्देश्य:

चिकित्सा स्नातक के लिये शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम सामान्य मानकों के संबंध में योगात्मक मूल्यांकन में देश भर में निरंतरता प्रदान करना।

NExT का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके भारत में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना है कि सभी चिकित्सा पेशेवर अपना कॅरियर शुरू करने से पहले योग्यता और ज्ञान के न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

राष्ट्रीय निकास परीक्षा क्या होती है ?

  • NExT मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा है जिसे मेडिकल स्नातकों की योग्यता का आकलन करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  • जिन छात्रों ने NMC से मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों और विदेशी छात्रों से अपनी मेडिकल डिग्री प्राप्त की है, उन्हें भी नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई करना होगा।
  • भारत में चिकित्सा पेशा के लिये पंजीकरण कराने हेतु उन्हें NExT परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।


आयोग द्वारा गठित निकाय इसके लिये एक केंद्रीकृत सामान्य परीक्षा निम्न उद्देश्य हेतु आयोजित कराएगा-

  • एक स्वायत्त बोर्ड, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022, 'चिकित्सा विज्ञान में परीक्षा बोर्ड' का प्रस्ताव करता है, जो प्रभावी होने पर NExT परीक्षा आयोजित करने के लिये  जिम्मेदार होगा।
  • वर्तमान में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) NEET PG (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट), फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) जैसी परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिम्मेदार है।
  • NExT, FMGE और NEET PG जैसी परीक्षाओं का स्थान लेगा।
  • NExT में दो अलग-अलग परीक्षाएँ होंगी जिन्हें 'स्टेप्स' कहा जाएगा।


राष्ट्रीय निकास परीक्षा NExT में उपस्थित होने हेतु पात्रता:

  • आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस का अंतिम पाठ्यक्रम पूरा करने वाले सभी छात्र परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। 
  • Just by clearing the NExT exam the foreign medical graduates will get licentiate to become practicing doctors.
  • NExT परीक्षा पास करने मात्र से ही विदेशी मेडिकल स्नातकों को प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनने का लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा।
  • प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते उम्मीदवार MBBS में शामिल होने के 10 वर्ष के भीतर दोनों चरणों में उत्तीर्ण हो।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के बारे में 

  • राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) एक वैधानिक निकाय है जिसे वर्ष 2019 में भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of India -MCI) के स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
  • NMC का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के रूप में जाना जाता है
  • NMC भारत में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नियामक संस्था है।


लक्ष्य और दूरदर्शिता:

  • गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना।
  • देश के सभी भागों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  • समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना जो सामुदायिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के साथ चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को सभी नागरिकों के लिये सुलभ बनाता है।
  • चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  • पारदर्शी तरीके से समय-समय पर चिकित्सा संस्थानों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना।
  • भारत के लिये एक चिकित्सा रजिस्टर तैयार करना।
  • चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करना।
  • एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र बनाना।
  • इसके पास चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिये शुल्क को विनियमित करने और यह सुनिश्चित करने हेतु कि वे आवश्यक मानकों को पूरा करें, मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण करने का भी अधिकार है ।

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