केंद्रीय औषधि
मानक नियंत्रण संगठन (Central
Drugs Standard Control Organization- CDSCO) औषधि और प्रसाधन
सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत केंद्र
सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिये केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।
CDSCO के नियंत्रण में 6 क्षेत्रीय
कार्यालय, 4 उप-क्षेत्रीय
कार्यालय, 13 बंदरगाह
कार्यालय और प्रयोगशालाएँ हैं।
CDSCO के प्रमुख कार्य:
औषधियों के आयात
पर विनियामक नियंत्रण।
नई दवाओं और
क्लिनिकल परीक्षणों को मंज़ूरी।
औषधि सलाहकार
समिति (DCC) और औषधि तकनीकी
सलाहकार बोर्ड (DTAB) की बैठकें करना।
केंद्रीय लाइसेंस
अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कुछ लाइसेंसों को मंज़ूरी देने का कार्य CDSCO मुख्यालय द्वारा
किया जाता है।
भारत के औषधि
महानियंत्रक:
DCGI भारत में रक्त और
रक्त उत्पाद, IV तरल पदार्थ, टीके और सीरा
जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस की स्वीकृति देने के लिये ज़िम्मेदार
है।
DCGI भारत में दवाओं
के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के
मानक एवं गुणवत्ता भी निर्धारित करता है।
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