राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उद्देश्य कवरेज पात्रता प्रावधान | NFSA Kya Hai

 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उद्देश्य कवरेज पात्रता प्रावधान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उद्देश्य कवरेज पात्रता प्रावधान | NFSA Kya Hai



राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

अधिसूचित: 10 सितंबर, 2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  उद्देश्य: 

इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्‍यों पर अच्‍छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्‍न की पर्याप्‍त मात्रा उपलब्‍ध कराते हुए उन्‍हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कवरेज: 

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पात्रता

राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले घर।

अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए घर।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  प्रावधान

  • प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेंहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो।
  • हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।
  • गर्भवती महिलाओं और स्‍तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्‍था के दौरान तथा बच्चे के जन्‍म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्‍व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधानहै।
  • 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।
  • खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
  • ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

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