संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार :अनुच्छेद 29 से 30 |Cultural and education rights

 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार :अनुच्छेद 29 से 30

Cultural and education rights in HIndi
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार :अनुच्छेद 29 से 30 Cultural and education rights in HIndi


 यह बहुसंख्यको की हिंसा से अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए संविधान निर्माताओं ने संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया यद्यपि संविधान में अल्पसंख्यक की कोई व्याख्या नहीं की गयी है। 

  • सर्वोच्च न्यायालय ने भी धार्मिक एवं भाषायी आधार पर अल्पसंख्यक को स्वीकार करते हुए उसकी अस्पष्ट परिभाषा से इन्कार कर दिया। उसके बारे में एक सर्वमान्य मान्यता है कि ऐसे वर्ग पर वर्गो का समूह जिसकी जनसंख्या भारत राज्य क्षेत्र के कुल जनसंख्या से 50%कम है अल्पसंख्यक वर्ग के अन्तर्गत आते है 
  • भारतीय संविधान के अनु0 29 व 30 में इसका वर्णन है।

 

अनुच्छेद 29(1)

  • भारत राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों की जो भाषा संस्कृति या लिपि है उसे उन्हें बनाए रखने का अधिकार होगा।

 

अनुच्छेद 29(2)

  •  धर्म मूल वंश भाषा व जाति के आधार पर किसी नागरिक को किसी संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

 

अनुच्छेद 30(1)

  •  भारत राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में या भाग के अनुभाग में प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को अपने रूचि व मनपसन्द की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने या पोषण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

 

अनुच्छेद 30(2)

  •  राज्य किसी संस्था को सरकारी सहायता देते समय इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी कि यह संस्था अल्पसंख्यक वर्ग के हित में है।

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