मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020

 

मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020

मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020


चर्चा में क्यों हैं

हाल ही में मंत्रिमंडल में प्रस्तावित वृक्षारोपण अधिनियम 2020 महत्वपूर्ण प्रावधान पर समीक्षा की है. 

प्रस्तावित वृक्षारोपण अधिनियम 2020 महत्वपूर्ण प्रावधान

  • निजी भूमियों पर वृक्षारोपण के लिए सभी प्रजातियों के रोपण की खुली छूट।
  • उगाए गए वृक्षों को किसी भी उम्र में, बगैर किसी अनुमति के काट सकेगा।
  • अपने खेत/गांव में खुद का टाल स्थापित कर सकेगा जहां से काष्ठ की बिक्री इत्यादि कर सकेगा।
  • खेत से टाल तक इमारती काष्ठ के परिवहन पर छूट दी गयी है।
  • टाल में इमारती काष्ठ की प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर सकने की सशर्त सुविधा।
  • विनिर्दिष्ट वनोपज को भी काटने व टाल तक लाने की छूट।
  • विनिर्दिष्ट वनोपज की शासकीय ई-पोर्टल के माध्यम से खेत अथवा टाल से ही बिक्री करने व स्वयं बोली स्वीकार करने तथा सीधे भुगतान लेने की छूट।
  • वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के परिवहन हेतु कुछ मामलों को छोड़कर टी.पी. से छूट।
  • सभी प्रकार के परिवहन अनुज्ञा पत्र कृषकों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त होंगे।

 

वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 के उद्देश्य

 वर्तमान में पेड़ काटने की अनुमति लेने के लिए 07 कानून है, जिनके चलते पेड़ काटने की अनुमति में किसानों आदि को बहुत दिक्कत आती है। पेड़ काटने की अनुमति तहसीलदार द्वारा वन विभाग की अनुशंसा पर दी जाती है, वहीं इमारती लकड़ी की टी.पी. वन विभाग द्वारा दी जाती है।

किसानों द्वारा अपने खेतों पर काष्ठ उत्पादन के लिए पेड़ लगाने, पेड़ काटने व परिवहन की सुविधा देने से किसानों को लाभ होगा तथा स्वरोजगार में वृद्धि होगी। काष्ठ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। काष्ठ उत्पादन बढ़ने से वनों पर काष्ठ चोरी का दबाव भी कम होगा।   

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.