राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है जो देश में
वन्य जीवों के संरक्षण हेतु नीति तैयार करता है, तथा केन्द्र
सरकार को संबंधित मामलों पर सलाह देता है।
वन्य जीवन (संरक्षण)
अधिनियम, 1972के तहत वर्ष 2003में राष्ट्रीय
वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था।
यह महत्वपूर्ण निकाय है
क्योंकि यह सभी वन्यजीव संबंधी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों एवं
अभ्यारण्यों में तथा आस-पास की परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु सर्वोच्च निका के
रूप में कार्य करता है।
इस बोर्ड की अध्यक्षता
भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। बोर्ड में 47 सदस्य होते है, जो गैर सरकारी
संगठन , प्रतिष्ठित संरक्षण विद्, पर्यावरण विद्, विभिन्न विभागों
के सचिव, सेना प्रमुख हो सकते हैं तथा इसका उपाध्यक्ष पर्यावरण
मंत्री होता है।
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