अधिसूचना क्या होती हैं |अधिसूचना की परिभाषा
अधिसूचना Notification
अधिसूचना की परिभाषा
सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित
व्यक्तियों एवं आम जनता के लिए राजपत्र (बजट) में प्रकाशित किया जाता है, उसे अधिसूचना कहते हैं। इसके प्रमुख
नियम निम्नलिखित हैं-
नियम
- अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है।
- अधिसूचना गजट के किस भाग में प्रकाशित की जानी है इसका स्पष्ट उल्लेख होता है।
- जिन अधिसूचनाओं को गजट में प्रकाशित नहीं किया जाता, तथा उन्हें समाचार-पत्र आदि में प्रकाशित किया जाता है, उन्हें विज्ञप्ति/प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं।
अधिसूचनाओं का प्रयोग भारत सरकार तथा राज्य
सरकारों के राजपत्रों (गजट) में निम्नलिखित प्रकार की सूचनाओं के प्रकाशन हेतु
किया जाता है-
1-राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पद से पृथक करना, अवकाश, पदोन्नति, पदमुक्ति आदि की सूचनानाएं प्रकाशित
करने हेतु।
2-नियमों, अधिनियमों, आदेशों, नीतियों और शक्तियों के लागू होने की सूचना प्रसारित प्रकाशित करने हेतु।
3- अधिकारियों के कार्यभार आदि अधिकारों की सूचना प्रसारित करने हेतु।
4- अधिसूचना अन्य पुरूष में लिखी जाती है जो किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष को संबोधित करके नहीं लिखी जाती।
अधिसूचना का उपयोग
अधिसूचना का उपयोग निम्न प्रकार की सूचनाओं के
लिए किया जाता है-
- शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति
- शासकीय अधिकारियों का स्थानांतरण
- शासकीय अधिकारियों की वेतन वृद्धि
- शासकीय अधिकारियों का अवकाश
- शासकीय अधिकारियों का त्यागपत्र
- शासकीय अधिकारियों के कार्यभारी अधिकार
- शासकीय अधिनियम
- शासकीय आदेश
अधिसूचना प्रेषित करते समय यह स्पष्टतः उल्लेख
होना चाहिए कि उसे गजट के किस भाग में प्रकाशित किया जाये। ज्ञातव्य है कि बजट चार
भागों में प्रकाशित होता है। इन चारों भागों में अलग-अलग प्रकार की सूचनाएँ
प्रकाशित होती हैं। इनमें किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति विशेष को संबोधन नहीं किया
जाता है। इस प्रकार का प्रारूपण अन्य पुरूष में लिखा जाता है। इसके अंतर्गत संख्या, मंत्रालय अथवा कार्यालय विभाग का नाम, प्रेषक के हस्ताक्षर तथा उसके पद-नाम का उल्लेख किया
जाता है।
अधिसूचना का उदाहरण
अधिसूचना किसे कहते हैं? समझाईये।
- अधिसूचना या विज्ञप्ति के अंतर्गत ऐसी सूचना आती हैं जो नियुक्तियों, पुनर्नियुक्तियों, नियमों, आदेशों, स्थानांतरण, छुट्टी, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्त, निधन आदि जो सरकारी सूचना को अधिसूचना या विज्ञप्ति कहा जाता है। आमतौर पर यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है। समाचार पत्रों में नहीं। जो आदेश होे हैं, वे राजपत्रों के विशेष अंक में ही प्रकाशित होते हैं। यू सूचनायें जो होती हैं, वे वास्तव में राष्ट्रपति या राज्यपालों की आरे से ही जारी की गई मानी जाती हैं। इस कारण इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। सूचना पाने वाले जो अधिकारी अथवा कर्मचारी को पृष्ठांकन से एक प्रति भेज दी जाती है। इसके अतिरिक्त लेखा विभाग या अन्य सम्बद्ध विभाग को भी सूचित कर देना पड़ता है।
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